सुरज कुमार की रिपोर्ट
मीरजापुर न्यायालय ने कटरा कोतवाली क्षेत्र में हुए तिहरा हत्याकांड के आरोपी राम नारायण को आजीवन कारावास एवं 20 हजार के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। कटरा कोतवाली क्षेत्र के डंगहर गांव निवासी यज्ञ नारायण ने तहरीर देकर बताया कि उसके भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर उसकी पत्नी रेनू, पुत्री हर्षिका और पुत्र आरूष की हत्या कर दी हैं। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी राम नारायण को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभियोजन पक्ष की पैरवी के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी राम नारायण को धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दण्डित किया।देवर रामनारायण ने अपनी भाभी रेनू (35 वर्ष), भतीजी हर्षिता (9 वर्ष) और भतीजे आरुष (6 वर्ष) पर कुल्हाड़ी से हमला किया था, जिसमें भाभी और भतीजी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया था और बाद में वाराणसी के ट्रामा सेंटर में उसकी भी मौत हो गई थी।मां की पेंशन को लेकर पारिवारिक विवाद का पटाक्षेप 3 लोगों की मौत के बाद हुआ। अभियोजन अधिकारी डीजीसी आलोक राय, विवेचक उप निरीक्षक राजेश कुमार, कोर्ट मुहर्रिर महिला मुख्य आरक्षी मंजू राय व मुख्य आरक्षी पवन कुमार राय तथा पैरोकार आरक्षी सिकन्दर चौहान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।







